पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, NDPS केस में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से खैरा को मिली जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
अब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी. बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा ने इस मामले में कैवियट अर्जी भी दाखिल की थी. पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चार्जशीट दाखिल करते समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए था. अगर सरकार को लगता था कि इस अपराध में खैरा भी लिप्त हैं तो उन्हें शुरू से ही खैरा को नामजद करना चाहिए था.
एनडीपीएस एक्ट मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद थाना सुभानपुर में इसी माह दर्ज नए मामले में खैरा की जमानत याचिका पर कपूरथला की की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकारी वकील ने पुराने एनडीपीसएस एक्ट का हवाला देते हुए रिमांड देने की दलील दी थी ।