सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के जजों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया. पटना हाईकोर्ट के जजों ने याचिका में कहा है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों को बंद कर दिया गया. SC शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
इन 7 जजों ने दाखिल की याचिका
जस्टिस शैलेन्द्र सिंह, जस्टिस अरुण कुमार झा, जस्टिस जितेन्द्र कुमार, जस्टिस आलोक कुमार पांडेय, जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा जस्टिस चन्द्रप्रकाश सिंह और जस्टिस चन्द्रशेखर झा की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है. ये सभी जज न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को जज नियुक्त हुए थे. जज बनने के बाद इन सभी के GPF अकाउंट को बंद कर दिया गया. सरकार का कहना है कि इन सभी जजों के GPF अकाउंट इसलिए बंद किए गए हैं, क्योंकि न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति सन 2005 के बाद हुई ।